जयपुर – जयपुर के विशेष न्यायालय ने अजमेर बम विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद समेत सात आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया, जबकि तीन आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में ११ अक्टूबर २००७ को हुए बम विस्फोट मामले में देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया है।
बचाव पक्ष के वकील जगदीश एस राणा ने बताया कि, न्यायालय ने स्वामी असीमानंद समेत सात लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। दोषी पाए गए अभियुक्तों में से सुनील जोशी की मृत्यु हो चुकी है। अदालत देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आगामी १६ मार्च को सजा सुनाएगी।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स
- इन ७ लोगों को ७ से १० साल जेल में रहना पडा ! उनके जीवन के व्यर्थ गए इतने साल की भरपार्इ कौन देगा ? इसके लिए संबंधितोंपर कार्यवाही होनी चाहिए !
- स्वामी असीमानंद को पकडने के बाद ‘भगवा आतंकवाद’ के नाम से छाती पिटनेवाली मिडिया अब चुप क्यों ?
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