राजस्थान : पाक से आए हिंदू परिवारों को ५०% तक की छूट पर प्लॉट, सरकार ने पहली बार पाक विस्थापितों के लिए बनाई नीति


जयपुर, जोधपुर और अजमेर सहित ३१ जिलों में अब पाकिस्तान से आए सभी हिंदू परिवारों को १०० वर्गमीटर तक के भूखंड ५०% तक की रियायती दरों पर आवंटित किए जाएंगे ! सरकार ने पहली बार इनके लिए जमीन आवंटन की नीति बनाकर आदेश जारी किए हैं। अब पाकिस्तान से आया हिंदू परिवार २ साल या अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहा है तो वह रियायती भूखंड का हकदार होगा। किंतु उसके पास संबंधित जिले के कलेक्टर का भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र व निवास का एक दस्तावेज आवश्यक होगा। ऐसे परिवारों को १५ से २० दिन में नगरीय निकायोंद्वारा भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राशि जमा नहीं कराई तो भूखंड रद्द कर दिया जाएगा

आवंटन के एक साल तक यदि आवंटी ने नगरीय निकाय में राशि जमा नहीं कराई तो भूखंड स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद पाक विस्थापितों के लिए शहरी आवास नीति जारी की। इसमें प्राधिकरण क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी वाले शहर शामिल किए गए हैं। प्रदेश में ३ प्राधिकरण, ३१ शहरों में हाउसिंग बोर्ड और १५ में यूआईटी है। कई शहरों में हाउसिंग बोर्ड व यूआईटी साथ भी हैं !

मुखिया के नाम ही देंगे भूखंड, बालिग बेटे-बेटी के लिए अलग भूखंड भी

नीति में प्रावधान किया है कि पाक विस्थापित के राशनकार्ड या अन्य दस्तावेज में दर्शाए मुखिया के नाम ही भूखंड का आवंटन किया जाएगा। लेकिन किसी भी परिवार के पुत्र या पुत्री बालिग है तो उनको भिन्न परिवार का सदस्य मानकर भूखंड आवंटित किए जा सकेंगे।
राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे

अधिकतम १०० वर्ग मी. तक का भूखंड मिलेगा

पाक विस्थापित परिवार को सामान्यतया ९० वर्गमीटर तक का आवास आवंटन का प्रावधान किया है। लेकिन अधिकतम सीमा १०० वर्गमीटर रखी है। ६० वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की २५ फीसदी रहेगी। ६१ से ९० वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की ५० फीसदी रहेगी। भूखंड के आवंटन की लीज आवंटन की राशि के २.५ प्रतिशत की दर से कब्जा देने की तिथि से ली हर साल जाएगी। इसके अलावा एक मुश्त आठ साल की लीज जमा कराने पर लीज रेंट से मुक्त कर दिया जाएगा !
स्त्रोत : राज लाईव

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