आरएसएस मानहानि मामला : भिवंडी न्यायालय में राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप तय


राहुल गांधी के विरुद्ध आईपीसी की धार ४९९ और ५०० के तहत आरोप पत्र दायर

नर्इ देहली : आरएसएस मानहानि मामले में आज भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पेश हुए। कोर्ट में आज राहुल गांधी के विरुद्ध चार्जशीट दायर की गई। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के विरुद्ध आईपीसी की धार ४९९ और ५०० के तहत आरोप पत्र दायर किये गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोर्ट में केस का सामना करुंगा लेकिन मैं दोषी नहीं।
राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत अदालत में मौजूद थे। हालांकि अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा ४९९ और ५०० के तहत आरोप तय किए।
अदालत में पेशी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी के मुंबई आगमन पर मुंबई कांग्रेस ने उनके स्वागत के लिए एक हजार ऑटो रिक्शा वालों को तैयार किया है।
राहुल गांधी ने ७ जुलाई २०१४ को भिवंडी की एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके विरुद्ध आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ (मानहानि) व ५०० के तहत शिकायत की है।
शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। दूसरी ओर, संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष १२ जून की दोपहर २ बजे गोरेगांव के एनएससी ग्राउंड पर आयोजित कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे।

Comments