आम चुनाव में मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) न्यायालय से बडी राहत मिल गई है। बुधवार (२४ अप्रैल, २०१९) को न्यायालय ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लडने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
बता दे कि, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एक याचिका दी गई थी। उसमें मांग की गई थी कि उनके लोकसभा चुनाव लडने पर रोक लगा दी जाए। पर एनआईए न्यायालय ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मसले पर फैसला चुनाव अधिकारी लेंगे।
न्यायालय के हवाले से एएनआई ने कहा, “जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच न्यायालय के पास किसी व्यक्ति के चुनाव लडने पर रोक लगाने को लेकर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों का काम है कि वे इस पर फैसला लें। न्यायालय किसी को चुनाव लडने से नहीं रोक सकता है।”
निसार अहमद सैयद बिलाल के बेटे सैयद अजहर की मौत २००८ के मालेगांव धमाकों के दौरान हुई थी। चूंकि, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं, लिहाजा बिलाल ने एनआईए न्यायालय में साध्वी के चुनाव लडने पर रोक लगाने को लेकर याचिका दी थी। याचिकाकर्ता ने उसमें मांग की थी कि जब तक ट्रायल प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लडने पर रोक लगी रहनी चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय के समक्ष कहा, “वह तबीयत गडबड होने का हवाला देकर न्यायालय की कार्यवाही में शामिल नहीं होती हैं, पर चुनावी प्रचार के दौरान उनका स्वास्थ्य कहीं से भी खराब नहीं नजर आता।”
स्त्रोत : जनसत्ता
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