चंडीगढ : सोशल मीडिया पर धार्मिक शख्सियतों को निशाना बनाने वालों को कडा संदेश देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बॉलिवुड गायक विशाल ददलानी और राजनैतिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला पर २० लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों पर जैन मुनि तरुण सागर के विरुध्द आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि ददलानी और पूनावाला ने ऐसा पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। न्यायालय ने साथ ही २०१६ में ददलानी और पूनावाला के विरोध में अंबाला पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने दोनों पर १०-१० लाख रुपये का जुर्माना ठोकते हुए टिप्पणी की, ‘हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए देश में बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। हालांकि जैन मुनि तरुण सागर के अहिंसा, त्याग और क्षमा के उपदेशों से ऐसी घटनाओं में कमी आई है।’
जैन मुनि के भाषण का उडाया था मजाक
जस्टिस अरविंद सांगवान ने जुर्माने का आदेश देते हुए कहा, ‘आगे से वे (ददलानी और पूनावाला) ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर किसी धार्मिक मत के प्रमुख का महज पब्लिसिटी पाने के लिए मजाक न उडाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गई है।’ इसके साथ ही जज ने ददलानी और पूनावाला की तरफ से एफआईआर को रद्द करने की अपील को स्वीकार कर लिया।
शिकायत के अनुसार ददलानी और पूनावाला ने हरियाणा विधानसभा में २६ अगस्त २०१६ को जैन मुनि द्वारा दी गई स्पीच का मजाक उडानेवाला ट्वीट किया था। इसके अलावा जैन मुनि की फोटो के साथ एक अर्धनग्न महिला की फोटो भी पोस्ट की थी। उन्हें राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विधानसभा को संबोधित करने के लिए बुलाया था। इस कार्यक्रम के बाद ददलानी और पूनावाला ने जैन मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स
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