इशरत जहां एनकाउंटर : CBI न्यायालय ने डीजी वंजारा और एनके अमीन को किया आरोपमुक्त

May 2, 2019

  • गुजरात सरकार ने दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया था

  • कानून के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक

नई देहली : गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई विशेष न्यायालय ने डीजी वंजारा और एनके अमीन को आरोपमुक्त कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले ही दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद २६ मार्च को वंजारा और अमीन ने अपने ऊपर लगे आरोप हटाने की मांग की थी।
जज जेके पंड्या ने कहा कि चूंकि गुजरात सरकार ने दोनों पर मुकदमे की स्वीकृति नहीं दी, इसलिए न्यायालय मामले को खत्म कर रहा है। दरअसल, सीआरपीसी की धारा १९७ के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमे के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

२००४ में हुआ था एनकाउंटर

गुजरात पुलिस ने १५ जून २००४ को अहमदाबाद में १९ साल की इशरत जहां और तीन लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस का दावा था कि यह लोग आतंकी थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने पहुंचे थे। हालांकि, बाद में आरोप लगा था कि पुलिस ने इशरत को फेक एनकाउंटर में मारा।
स्त्रोत : दैनिक भास्कर

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